हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई मामले की अगली तारीख 2 मई निर्धारित की है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे ने 8 हफ्ते का समय माँगा, रेलवे अधिकारियों की बात सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की अगली सुनवाई तय कर दी है, गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन से 4365 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।रेलवे और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आठ सप्ताह का समय मांगा गया है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 2 मई निर्धारित कर दी। सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्वेज़ जैसे दिग्गज वकील बनभूलपुरा की अवाम की ओर से पैरवी कर रहे हैं। बनभलपुरा के जनप्रतिनिधियों का एक दल सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा। जिसमे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी सुनवाई के दौरान न्यायालय में मौजूद रहे। बता दें कि 5 जनवरी की अपनी पहली सुनवाई जिसमें बुलडोजर एक्शन और उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेश पर रोकलगाई थी में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे से अपना पक्ष रखने को कहा था। देखना यह होगा कि आगामी दो मई को अगली सुनवाई में राज्य सरकार और रेलवे की ओर से जवाब दाखिल करने के लिये क्या तैयारियां की जाएंगी।