गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल को ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के लिए सूरत अदालत द्वारा दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी।
अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष अदालत अब राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी।15 जुलाई को दायर अपनी अपील में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाएगा।उन्होंने तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित, बार-बार कमजोर करने और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का गला घोंटने वाला होगा जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।सूरत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 तहत आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। राहुल ने यह टिप्पणी कर्नाटक में एक चुनावी रैली में की थी। चुनावी रैलियों और सभाओं में अक्सर नेता विरोधी दलों के नेताओं के ख़िलाफ़ कई बार विवादित टिप्पणी कर बैठते हैं या फिर सीमा को लांघ जाते हैं। कुछ ऐसी ही टिप्पणी राहुल गांधी ने कर दी थी। राहुल के इस बयान का बीजेपी समर्थकों ने काफ़ी विरोध किया था। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। मानहानि मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी को झटका देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि ‘राजनीति में शुद्धता’ समय की ज़रूरत है।