खुशखबरी : सहारा में आपका भी फंसा है पैसा तो जानिए कैसे करें आवेदन…

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केंद्र सरकार का अहम फैसला लिया है अब ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च हो गया है।इसके जरिए सहारा के उन निवेशकों को पैसे वापस मिलेंगे, जिनके निवेश की समय सीमा पूरी हो चुकी है।पैसा वापस पाने के लिए
सहारा के चार कोऑपरेटिव सोसायटी के निवेशक आवेदन कर सकेंगे :-
1-सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, 2-सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, 3-हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड 4- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसायटीज में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फँसे हुए हैं।


सहारा इंडिया के पेमेंट के लिए पोर्टल हुआ लॉन्च आप भी कर सकते हैं आवेदन☑️
1.यूआईडीएस घोषणा
2. व्यक्तिगत विवरण
3. दादा विवरण
4. पपत्र जनरेट करें
5. दस्तावेज अपलोड करें
6. पावती और रसीद प्राप्त करें
👉 आधार कार्ड के अंतिम चार अंक डालने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा OTP ☑️
👉 जिसके बाद दोबारा आधार कार्ड का पूरा नंबर डालकर ओटीपी से करना होगा सत्यापन।
👉अब ऐसे करें अपने सर्टिफिकेट को अपलोड जिसके बाद आपको पावती रसीद मिल जाएगी☑️ इस तरह कर पाएंगे सहारा में जमा पैसा वापसी का आवेदन ☑️
mocrefund.crcs.gov.in
#SaharaRefundPortal

दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह इस पोर्टल को लॉन्च कर उन्होंने ट्वीट कर कहा है, “सहारा की कोऑपरेटिव सोसायटीज” में जिन लोगों के कई सालों से रुपए फँसे हुए थे।मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि को लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अंतर्गत कल ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की कटिबद्धता से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई वापस आने का इंतजार है।इस पोर्टल पर बताया गया है कि निवेश किए गए पैसे कैसे वापस पाए जा सकते हैं। सहारा में जिन लोगों के पैसे फँसे हैं उनमें ज्यादा संख्या दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की बताई जाती है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लॉन्च हो रहे पोर्टल में निवेशक अपना दावा ऑनलाइन पेश कर सकेंगे। पोर्टल पर एक लिंक है mocrefund.crcs.gov.in इसे क्लिक करने के बाद सेबी सहारा ऑनलाइन एप्लीकेशन-2023 का वेब पेज खुलेगा। दावेदारों को उस फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारियाँ भरनी होंगी।बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सहारा की 4 समितियों के निवेशकों को 9 माह में पैसे लौटा दिए जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह के निवेशकों को राहत देने की अर्जी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लगाई थी। इस अर्जी के बाद उच्चतम न्यायालय ने ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से 5000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (CRCS) में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे।

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