1अक्टूबर से हुए ये 8 बड़े बदलाव, जानें के लिए पढ़े पूरी खबर,जाने कैसे आपकी जेब पर पड़ेगा असर…

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– क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल होगा महंगा
-पोस्ट ऑफिस RD पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज

देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं. ये बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं. अक्टूबर 2023 में भी 1 तारीख से 8 बड़े बदलाव हुए हैआइए जानते हैं इन बदलावों से आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर ???

स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर बढ़ी ब्याज दर
स्मॉल सेविंग सकीम्स में शामिल 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर में 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू हो गई है. Recurring Deposit (RD) पर ब्याज दर को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया है. बीते 29 सितंबर को सरकार ने इस मिलने वाली ब्याज दर में बढ़ोतरी का फैसला किया था. एक साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 6.9 फीसदी, दो साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 7 फीसदी, 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7 फीसदी और 5 साल के टीडी पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा।

टीसीएस के नए नियम लागू, विदेश जाने वालों पर पड़ेगा असर
1 अक्टूबर 2023 से टीसीएस का नया नियम लागू हो गया है. इससे इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश में मेडिकल और एजुकेशन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपए से अधिक खर्च पर 20 फीसदी का टीसीएस (20% TCS) लगेगा।यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए या इससे कम का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये नियम लागू नहीं होगा. ये नए नियम विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च यानी लेन-देन पर असर डालने वाले साबित होंगे. फॉरेन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वालों पर इसका असर पड़ेगा।
बर्थ सर्टिफिकेट बना सिंगल डॉक्यूमेंट
1 अक्टूबर 2023 से देशभर में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया है. इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जगहों पर अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जगह आप महज बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह से मान्य होगा, जैसे की आधार कार्ड होता है. दरअसल, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 अक्टूबर की पहली तारीख के सा लागू हो गया है. अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नियम
RBI ने बैंकों को 1 अक्टूबर 2023 से विभिन्न नेटवर्क पर कार्ड उपलब्ध कराने और ग्राहकों को अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देने का निर्देश दिया है. ऐसे में जब कोई व्यक्ति डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है तो नेटवर्क प्रदाता को कार्ड जारी करने वाले के जरिए चुना जाएगा।
देश में ही होगा गाड़ियों का क्रैश टेस्ट
भारत में 1 अक्टूबर 2023 से व्हीकल्स का क्रैश टेस्ट शुरू हो गया है. यहां भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय नॉर्म्स पर एजेंसी कारों का क्रैश टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देगी. इस टेस्ट में कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी. 0 स्टार का मतलब अनसेफ और 5 स्टार का मतलब पूरी तरफ सेफ माना जाता है. अब तक ऑटो मेकर्स ने कारों के करीब 30 मॉडलों को टेस्ट के लिए रजिस्टर कराया है।

नॉमिनेशन है जरूरी

सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका खाता एक अक्टूबर को फ्रीज हो जाएगा। 

बचत योजनाओं को कराएं लिंक

30 सितंबर तक पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस और सुकन्या समृद्धि योजना को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर से आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। जिसके बाद आप इस खाते में कोई ट्रांजेक्शन या निवेश नहीं कर पाएंगे।
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST लगेगा. ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स-रेसिंग और कैसिनो पर अब से 28% GST चुकाना होगा. इससे पहले तक ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% GST लगता था. देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं।

बिना आधार के स्मॉल सेविंग स्कीम में नहीं कर पाएंगे निवेश
आज से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए आधार जरूरी हो गया है. पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में आधार की जानकारी दर्ज करना आवश्यक हो गया है. ऐसा न करने पर आज से इस तरह के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा और केवल आधार की जानकारी दर्ज करने के बाद ही इसे दोबारा चालू किया जाएगा. ऐसे में तब तक फ्रीज खाते पर आपको ब्याज दर और निवेश का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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