अंकिता भंडारी हत्याकांड में आया कोर्ट  का फैसला।

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अंकिता भंडारी हत्याकांड में आया कोर्ट  का फैसला। तीनों आरोपी दोषी करार। पुलकित आर्य को बनाया था मुख्य आरोपी।

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद फैसला आ गया है. तीनों गुनाहगारों को दोषी करार दे दियाा गया है. अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्‍या का आरोप उसी होटल के मालिक पर लगा है, जिसमें वह बतौर रिसेप्‍शनिस्‍ट काम करती थी.


कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन था. अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत लंबी बहस चली और आखिरकार गुनाहगारों को दोषी करार दे दिया गया है. उत्‍तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 19 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी. वह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी. यहीं से वह गायब हो गई थी.करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए. हालांकि, एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया. गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार द्वारा तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्या,सौरभ भाष्कर व अंकित गुप्ता को हत्या,देह व्यापार,और सबूत मिटाने  का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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