उधमसिंहनगर रूद्रपुर में प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिम कलीम की अदालत ने चर्चित सूदखोर चिराग अग्रवाल समेत तीन को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है।न्यायिक सूत्रों के मुताबिक आनंद विहार कालोनी ट्रांजिट कैंप निवासी व्यापारी ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उसकी वानी इंटरप्राइजेज नाम से फर्म है। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उसने आवास विकास निवासी चिराग अग्रवाल पुत्र अजय अग्रवाल से 2.57 लाख रुपये ब्याज में लिए थे।जिसके बाद उसने चिराग अग्रवाल व उसके कर्मचारी गोविंद ढाली समेत अन्य को 3.17 लाख रुपये ब्याज समेत चुका दिया। 31 मार्च को चिराग अग्रवाल व उसके कर्मचारी घनश्याम बठला, गोविंद ढाली तथा देवव्रत मंडल ने उसे आवास विकास स्थित अपने कार्यालय में बुलाया और उसकी पिटाई कर गला दबाया। साथ ही उसे निर्वस्त कर वीडियो बनाई।साथ ही वीडियो इंटरनेट पर डालकर वायरल करने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिम कलीम की अदालत में हुई। जहां वादी पक्ष के अधिवक्ता पीसी चंदोला ने नौ गवाह पेश किए।दोनों पक्षों की जिरह सुनते के बाद अदालत ने चिराग अग्रवाल, देवव्रत मंडल और गोविंद ढाली को तीन साल की कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भोगेंगे।