रामनगर के सावल्दे गांव में एक समुदाय विशेष का युवक नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया है। इससे ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध प्राथमिकी की। साथ ही उसे गिरफ्तार कर कोर्ट भेजने की कार्रवाई की जा रही है।बताया जाता है कि गुरुवार को सावल्दे गांव के राशिद खान पुत्र बाबू खान को गांव की ही एक लड़की के साथ लोगों ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक नाबालिग लड़की को कहीं ले जाने की फिराक में था। इस घटना के बाद ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों को भी स्थानीय लोगों ने फोन कर घटना की जानकारी दी गई। जिसके बाद पीरूमदारा पुलिस आरोपित युवक को पकड़कर चौकी ले आई।रात में पुलिस चौकी में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग आरोपित युवक के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े रहे। इस मामले में लड़की के पिता की ओर से कोतवाली में आरोपित के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। कहा कि नाबालिग लड़की को युवक बहला फुसलाकर ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपित राशिद खान के खिलाफ छेड़खानी, अपहरण का प्रयास और पाक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी की। पीरूमदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि युवक लड़की को कहीं ले जा रहा था।जेल जाने से बचने के लिए दूसरी शादी की, अब घर से निकाला वहीं शादी का झांसा देकर एक विवाहित युवक ने युवती से दुष्कर्म किया।
जेल जाने के डर से आरोपित ने पहले से शादीशुदा होने की बात छिपाकर युवती से दूसरी शादी कर ली
बाद में मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला ने रामनगर कोतवाली में 19 मार्च को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद थाना मुंडापांडे खरगपुर जगतपुर निवासी जैकी सागर पुत्र हरि सिंह ने उसे शादी का झांसा दिया।आरोप है कि इस बीच उससे शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद जब उसने शादी करने की बात कही तो युवक ने इन्कार कर दिया। इसके बाद युवती ने आरोपित युवक के खिलाफ कोतवाली में दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित ने समझौता कर युवती से शादी कर ली।आरोप है कि शादी के बाद युवक उससे मारपीट करने लगा और उस पर अत्याचार कर घर से निकाल दिया। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने, दहेज आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।