प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई (ASI) द्वारा किए जा रहे सर्वे पर रोक लगा दी गई है। सर्वे होगा या नहीं इसको लेकर 3 अगस्त को हाईकोर्ट फैसला देगा, तबतक किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी मुद्दे पर एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने सुनवाई की है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तबतक ज्ञानवापी में सर्वे नहीं होगा।
ज्ञानवापी सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को है आपत्ति तो जाने क्यों है आपत्ति
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। बीते सोमवार को जब सर्वे शुरू किया गया तो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर कर दी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 2 दिनों तक सर्वे पर रोक लगाने के साथ ही इलाहाबाद जाने का निर्देश दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने कहा कि कोर्ट साक्ष्य बनाने की अनुमति नहीं दे सकता है। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने एएस आई अधिकारी को बुलाया और कई तरह से सवाल-जवाब किया। गुरुवार को मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1947 से भवन की यही स्थिति है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्लेस आफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि कोई व्यक्ति पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकेगा।